धमतरी,प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली नुकसान की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है, भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 में फसलों की बीमा करने हेतु 1 से 31 जुलाई तक किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। उप संचालक कृषि मोनेश साहू ने कहा जिले में सहकारी समितियों, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बीमा किया जा रहा है। इस योजना के तहत धान (सिंचित-असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो-कुटकी, रागी, मूंगफली और उड़द फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

उप संचालक ने कहा कि योजनांतर्गत अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसलों के लिए जिन किसानों ने सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लिया है अथवा नवीनीकरण किया गया है,योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है,अऋणी किसान भी इस योजना से वंचित नहीं है, वे भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 खसरा और स्वप्रमाणित, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी बोनी प्रमाण पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं। बीमा आवरण हेतु किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
बीमा आवरण हेतु जिले में भारतीय कृषि बीमा कंपनी, धमतरी को चयनित किया गया है,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बोआई, रोपण, जोखिम, कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि, जल भराव स्थितियों में बीमा आवरण हेतु मान्य किया गया है,उपरोक्त आपदा की स्थिति में टोल फ्री नंबर-18004190344 में 72 घंटे के भीतर संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसान भाई अपने नजदीकी कृषि, राजस्व विभाग से संपर्क कर अधिक से अधिक फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं।
