धमतरी,प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है,भारत सरकार द्वारा 1से 31 जुलाई तक फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।अऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त तथा ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त तक करा सकते फसल बीमा ।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी कृषि या राजस्व कार्यालय से संपर्क कर समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराएं ,किसान सहकारी समितियों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं ,उप संचालक कृषि मोनेश ने बताया कि योजना के तहत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो-कुटकी, रागी, मूंगफली एवं उड़द फसलों का बीमा किया जा सकता है।

बीमा प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं
• धान (सिंचित) – ₹1200/हेक्टेयर
• धान (असिंचित) – ₹900/हेक्टेयर
• मक्का – ₹920/हेक्टेयर
• कोदो – ₹360/हेक्टेयर
• कुटकी – ₹380/हेक्टेयर
• मूंग एवं उड़द – ₹500/हेक्टेयर
• अरहर – ₹840/हेक्टेयर
• रागी – ₹340/हेक्टेयर
उप संचालक कृषि ने कहा कि अऋणी किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1खसरा तथा बोनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,ऋणी किसान,सहकारी समितियों से ऋण लिया है अथवा नवीनीकरण कराया है,अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है,इस वर्ष भारतीय कृषि बीमा कंपनी को जिले के लिए चयनित किया गया है,कृषि विभाग एवं समवर्ती विभागों के मैदानी अमलों द्वारा किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है और अधिक से अधिक संख्या में किसानों को बीमा कवरेज हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है,बोआई, रोपण, प्राकृतिक आपदाओं, कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि एवं जल भराव की स्थिति में बीमा लाभ प्राप्त किया जा सकता है,ऐसी किसी भी आपदा की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर – 1800-419-0344 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
