रायपुर की घटना, मार्निंग वाक पर निकले थे प्रार्थी
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक अदालत ने मोबाइल लूट के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई लूट की घटना से संबंधित है। बताया जा रहा है कि मोबाइल लूट के मामले में ऐसा सख्त फैसला संभवतः पहली बार लिया गया है।
घटना 1 सितंबर 2022 की है, जब गुढ़ियारी निवासी देवेंद्र साहू सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी समय गुढ़ियारी निवासी शेख शब्बीर उर्फ बाबू (24 वर्ष) और आशीष मिर्झा उर्फ लियान उर्फ बाबू (25 वर्ष) ने एक्टिवा से पीछा करते हुए देवेंद्र को रोका और चाकू की नोंक पर रेडमी कंपनी का मोबाइल (कीमत ₹13,000) लूट लिया। आरोपियों ने देवेंद्र पर चाकू से हमला भी किया और मौके से फरार हो गए।
भागते समय देवेंद्र ने वाहन का नंबर प्लेट नोट कर लिया, जिसकी मदद से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों आरोपियों को लूट और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी की:
> “आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। केवल चोट की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह या किसी भी समय घर से बाहर निकलता है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की जाती है। इससे न केवल व्यक्ति और उसके परिवार, बल्कि समाज में भी भय का वातावरण उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में अपराधियों को कम सजा देने का कोई औचित्य नहीं है।”
